एडवोकेट गौरव विश्वकर्मा की अपील पर हाईकोर्ट ने पूर्व रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट गौरव विश्वकर्मा की अपील पर पूर्व रेलवे कर्मचारी राम नारायण विश्वकर्मा व भूपेंद्र कुमार विश्वकर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दोनों लोगों के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में धारा 406, 504, 506 आईपीसी के तहत वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज है। न्यायालय ने विवेचना में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश इसी 13 नवम्बर को न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति डॉ0 गौतम चौधरी की खंडपीठ ने दिया है।