आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से पासपोर्ट जारी करने से नहीं कर सकते इन्कार – इलाहाबाद हाईकोर्ट

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प्रयागराज। आपराधिक केस दर्ज होने मात्र से पासपोर्ट जारी करने से इन्कार नहीं कर सकते। इसी के साथ कोर्ट ने रीजनल पासपोर्ट अधिकारी लखनऊ को याची को पासपोर्ट जारी करने पर निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दिया है। जौनपुर निवासी प्रदीप प्रजापति की याचिका पर उनके वकील गौरव विश्वकर्मा की दलील सुनकर न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए आदेश दिया है।

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